मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा-मंत्री होकर यह कैसी भाषा है?

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नई दिल्ली। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में विजय शाह ने एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुंवर विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं। मंत्री होकर ये कैसी भाषा है?

सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को तब और जिम्मेदार होना चाहिए जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता विभा मखीजा ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका का उल्लेख किया। मखीजा ने कहा कि मेरे पास उनके पश्चाताप की रिकॉर्डिंग है, बयान को गलत समझा गया। इस पर सीजेआई ने कहा कि ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह इस तरह का आदेश जारी रखे। मंत्री द्वारा कही गई हर बात जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। मखीजा ने कहा कि हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। मैं बस प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाती, तब तक कोई कार्रवाई की जाए। सीजेआई ने कहा कि जाकर हाईकोर्ट में आवेदन करें। साथ ही कहा कि हम कल इस पर सुनवाई करेंगे। वहीं, मखीजा ने कहा कि आज मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है। हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार को सूचित किया जा सकता है कि कुछ नहीं किया जाना चाहिए।

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