👉 यह भी पढ़ें:
- व्हाइट हाउस में 3 घंटे की अहम बैठक: ट्रंप–नेतन्याहू ने ईरान परमाणु डील पर की गहन चर्चा
- गाजा शांति योजना पर ट्रंप–नेतन्याहू की अहम मुलाकात: निरस्त्रीकरण से पुनर्निर्माण तक
- शेख हसीना को मौत की सज़ा पर वैश्विक चिंता: मानवाधिकार संगठनों ने कहा—“निष्पक्ष न्याय पर गंभीर सवाल
- भारत बनाम वेस्टइंडीज़: पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारत की मजबूत पकड़
- अमेरिका ने इस्पात और एल्युमीनियम शुल्क पर WTO वार्ता से किया इनकार: भारत ने जताई आपत्ति
- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर टिप्पणी: ये अभी जारी है
0:00 left
मेधा पाटेकर की सज़ा पर लगी रोक,
दिल्ली की एक अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन’ की नेता मेधा पाटेकर को मिली पांच महीने की साधारण कैद की सजा पर रोक लगा दी है.
मेधा पाटेकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ख़िलाफ़ मानहानि के एक मामले में पांच महीने की सजा सुनाई गई थी. साथ ही उन्हें उपराज्यपाल की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए उन्हें 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया था.

ये मामला 23 साल पुराना है. उस समय सक्सेना गुजरात में एक एनजीओ के प्रमुख थे.
पाटेकर की ओर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मैजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने सजा पर रोक लगा दी और वीके सक्सेना के वकील गजेंद्र कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.कोर्ट ने पाटेकर को 25 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि के मुचलके पर ज़मानत ने दे दी.



