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मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में अफस्पा लागू: गृह मंत्रालय का निर्णय
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) को मणिपुर के पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया है, हालांकि 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा राज्य के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी अफस्पा को अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। नगालैंड में भी अफस्पा का विस्तार किया गया है, जहां यह आठ जिलों और राज्य के अन्य पांच जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किया गया है। यह विस्तार अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेगा।
मणिपुर में अफस्पा का विस्तार
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत मणिपुर के पांच जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया है। यह घोषणा 1 अप्रैल 2025 से अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए।
मणिपुर के जिन 13 पुलिस स्टेशनों में अफस्पा लागू नहीं किया गया है, वे निम्नलिखित हैं:
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इंफाल
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लाम्फाल
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सिटी
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सिंगजामी
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पाटसोई
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वांगोई
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पोरोम्पट
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हिंगांग
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इरिलबुंग
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थौबल
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बिष्णुपु
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नाम्बोल
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काकचिंग
अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा का विस्तार
अरुणाचल प्रदेश के तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में भी अफस्पा को अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, राज्य के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी यह अधिनियम प्रभावी रहेगा।
नगालैंड में अफस्पा की स्थिति
गृह मंत्रालय ने नगालैंड के निम्नलिखित आठ जिलों में अफस्पा की अवधि को बढ़ा दिया है:
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दीमापुर
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निउलैंड
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चुमौकेदिमा
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मोन
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किफिर
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नोकलाक
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फेक
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पेरेन



