जुलाई से देश में लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए एक जुलाई से तीन नए कानून लागू होंगे। ये तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 सितंबर को संसद से मंजूरी मिली थी। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें मंजूरी दी थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इनके मुताबिक नए कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे। ये कानून औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। तीनों कानूनों का मकसद विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है।
👉 यह भी पढ़ें:
- पाकिस्तान में फंसी भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर की भारत वापसी फिर अटकी, गृह मंत्रालय ने ऐन वक्त पर लगाई रोक
- चंडीगढ़ से जुड़े विधेयक को लेकर घमासान के बीच गृह मंत्रालय ने कहा-यह अभी भी विचाराधीन, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ
- केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2024 तक आए लोगों को भारत में रहने की अनुमति
- मध्यप्रदेश के पांच जिलों में कल मॉक ड्रिल, सायरन बजते ही छा जाएगा अंधेरा, गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश


