एक्टर राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने 1.5 करोड़ जमा करने के दिए थे आदेश, भतीजी की शादी में होंगे शामिल

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नई दिल्ली। एक्टर राजपाल यादव को कोर्ट ने भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए प्रतिवादी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का टाइम दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अगर आप डिमांड ड्राम आज दोपहर 3 बजे तक जमा कर देते हैं, तो हम आपको रिहा कर देंगे अगर नहीं कर पाए तो हम कल सुबह इस मामले पर सुनवाई करेंगे।

राजपाल यादव के वकील ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि उन्होंने 1.5 करोड़ की डीडी जमा करा दी है। इसके बाद भतीजी की शादी में शाहजहांपुर में शामिल होने के लिए एक्टर को अंतरिम रिहाई मिल गई। हालांकि एक्टर को पासपोर्ट सरेंडर कराने का आदेश दिया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। इससे पहले 12 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को हुई सुनवाई में एक्टर को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि हमें आपसे हमदर्दी हो सकती है लेकिन कानून अपनी जगह है। आपने कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरेंडर नहीं किया था और फिर जब दोबारा कोर्ट ने आदेश दिया तब आपने सरेंडर किया।

उल्लेखनीय है कि राजपाल यादव पर 2010 में अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फ़िल्मअता पता लापताके लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ उधार लेने का आरोप है। फ़िल्म के फ्लॉप होने के बाद राजपाल ऑर्गनाइज़ेशन को पैसे वापस नहीं कर पाए, जिससे मामला कोर्ट में चला गया। शिकायत करने वाले को दिए गए सात चेक बाउंस होने के बाद, एक्टर को छह महीने की सिंपल जेल की सज़ा सुनाई गई। 2019 की शुरुआत में एक सेशन कोर्ट ने सज़ा को बरकरार रख। राजपाल यादव ने हाई कोर्ट में अपील की। जून 2024 में कोर्ट ने उनकी सज़ा सस्पेंड करके और उन्हें बकाया रकम चुकाने के लिए निर्देश देकर कुछ समय के लिए राहत दी। इस बीच रकम लगभग 9 करोड़ हो गई थी। 2 फरवरी को हाई कोर्ट ने राजपाल को सरेंडर करने का निर्देश दिया था।

Ardhendu Bhushan (Consulting Editor)
Ardhendu Bhushan (Consulting Editor)http://www.hbtvnews.com
Ardhendhu Bhushan is a senior consulting editor with extensive experience in the media industry. He is recognized for his sharp editorial insight and strategic guidance.

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