महू उपद्रव : सुप्रीम कोर्ट ने बांध रखे हैं हाथ, इसीलिए रासुका से चलाना पड़ा काम, नहीं तो कब के ध्वस्त हो चुके होते आरोपियों के मकान

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इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद हुए जश्न में विघ्न डालने वाले दो आरोपियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है। वीडियो फुटेज देखने के बाद अधिकारियों के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट है। आरोपियों के मकान ध्वस्त करने की मांग भी उठ रही है। अधिकारियों की भी कमोबेश यही इच्छा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाथ बांध रखे हैं।

उल्लेखनीय है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैच भारत की जीत के बाद पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा था। इंदौर में राजवाड़ा पर काफी संख्या में लोग जुटे थे। महू में भी लोग जश्न मना रहे थे। जश्न मना रहे लोगों के जुलूस पर अचानक पथराव होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस घटना के बाद दो गुट आमनेसामने गए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इस घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। विवाद काफी बढ़ गया और पत्थरबाजी के साथ ही आगजनी शुरू हो गी। भीड़ यहां घरोंदुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। 12 से ज्यादा बाइक और दो कार में लगाई आग उपद्रवियों ने पत्ती बाजार, मार्केट चौक, जामा मस्जिद, बतख मोहल्ला और धानमंडी में बाहर खड़ी करीब 12 से ज्यादा बाइक में आग लगा दी। दो कार में तोड़फोड़ कर आग लगाई गई है। बतख मोहल्ले एक दुकान को आग के हवाले किया। मार्केट चौक में दो दुकानों के बाहर आग लगाईपत्तीबाजार क्षेत्र में आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब ढाई घंटे बाद रात करीब 1 बजे स्थिति सामान्य हो सकी।

वीडियो से की आरोपियों की पहचान

पुलिस-प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज तथा मोबाइल वीडियो से आरोपियों की पहचान की। पहले ही दिन 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद अन्य आरोपियों पर कार्रवाई शुरू हुई। इस घटना ने इंदौर ही नहीं पूरे मध्यप्रदेश को शर्मसार कर दिया। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी। लोग यह भी कहने लगे कि आरोपियों के मकान ध्वस्त कर दिए जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कड़ा रुख अपनाकर नहीं बैठा होता तो अब तक आरोपियों के मकान जमीन पर आ चुके होते।

दो आरोपियों के खिलाफ लगी रासुका

पुलिस अधीक्षक इंदौर (ग्रामीण) के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने सोहेल पिता साहिद कुरैशी, निवासी बतख मोहल्ला महू, जिलाइन्दौर और एजाज पिता मोहम्मद रफीक खान निवासी बंडा बस्ती, हाल निवास कंचन विहार खान कॉलोनी महू जिला इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश जारी किये हैं। आरोपियों द्वारा मोती महल चौराहे पर एक मत होकर अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक साम्प्रदायिक सौहार्द खराब करने की नीयत से जुलूस पर पथराव किया गया। इससे कई लोगों को चोट पहुंची और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ा। दोनों ही आरोपी अपराध जगत में सक्रिय है। इनके विरूद्ध आम जनों को अश्लील गालियां देने, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने, साम्प्रदायिक उन्माद पैदा कर दंगे करने, लोक व्यवस्था भंग करने जैसे विभिन्न आपराधिक मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध हैं। कलेक्टर ने होली और रंगपंचमी के त्योहार को देखते हुए आज बैठक भी बुलाई थी। इसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई कि हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर ने संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं।

Ardhendu Bhushan
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Ardhendhu Bhushan is a senior consulting editor with extensive experience in the media industry. He is recognized for his sharp editorial insight and strategic guidance.

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