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ज्ञानवापी मामला; व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा ,मुस्लिम पक्ष की याचिका ख़ारिज
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा लगाई गई याचिका हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को ये फैसला सुनाया है. याचिका में व्यास तहखाने में पूजा पर रोक की मांग की गई थी हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बारे में याचिका दाखिल की गई थी. अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फैसला सुनाते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ज़िला जज के सुनाए फैसले पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है.



