👉 यह भी पढ़ें:
- अपर आयुक्त के फर्जी आदेश मामले में दो बाबू और एक पटवारी की भूमिका, कार्रवाई की तैयारी
- इंदौर: 33 साल बाद भी हुकमचंद मिल के 380 परिवारों को नहीं मिला हक का पैसा, इंतजार बरकरार
- एमपी पुलिस में 9,662 पदों पर भर्ती की तैयारी, सितंबर से शुरू हो सकती है प्रक्रिया
- आखिर पिता दिग्विजय सिंह की विरासत कैसे संभाल पाएंगे जयवर्धन?
- मध्यप्रदेश में 32 आईएएस के तबादले, ग्वालियर और सतना के नगर निगम कमिश्नर बदले
- MP में एनालॉग पनीर बैन, सीएम यादव ने दिए आदेश, इंदौर में कार्रवाई
0:00 left
मध्य प्रदेश; नर्मदा किनारे बसे धार्मिक नगरों में मांस-मदिरा प्रतिबंधित
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की नर्मदा नदी को साफ और प्रवाह बनाए रखने के लिये नदी किनारे बसे धार्मिक नगरों और स्थलों के आसपास मांस-मदिरा का उपयोग प्रतिबंधित किया है मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से लेकर प्रदेश की सीमा में जहां भी बह रही हैं, वहां सीवेज इसमें न मिले.




