👉 यह भी पढ़ें:
- मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान से सियासत गरम, निशिकांत दुबे का पलटवार
- Rahul Gandhi ने जारी किया वीडियो, बोले- युवाओं का जवाबदेही मांगना काबिल-ए-तारीफ
- अंकिता भंडारी केस फिर चर्चा में: राहुल गांधी ने उठाए ‘VIP’ पर सवाल, परिवार को अब भी न्याय का इंतजार
- राहुल गांधी की विदेश नीति वाली टिप्पणी पर घमासान: राजनाथ सिंह के बयान से गरमाई सियासत
- राहुल गांधी की ‘हग डिप्लोमेसी’ वाली नकल पर सियासी घमासान, मेलोनी के जिक्र से बढ़ा विवाद
- Rahul Gandhi का बड़ा बयान- मोदी और शाह को इस्तीफा देने तक सोने नहीं देंगे
0:00 left
रांची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को झारखंड की चाईबासा की विशेष कोर्ट में पेश हुए। इस कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर मुकदमा चल रहा है। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है।
उल्लेखनीय है कि 28 मार्च 2018 को राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में अमित शाह को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया था। कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी पर उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली थी। इसी कारण आज राहुल को चाईबासा के विशेष अदालत में सशरीर पेश होना पड़ा। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को राहत देते हुए उन्हें जमानत दी है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। दरअसल, चाईबासा के एमपी–एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े केस में संज्ञान लिया था, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी और चाईबासा कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।



