मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव 30 अप्रैल तक होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, अक्टूबर में खत्म हो गया था कार्यकाल

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नई दिल्ली। मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की बाधा अब दूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव 30अप्रैल 2026 तक करने के दिए निर्देश हैं। चुनावों की निगरानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि शंकर झा की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल का कार्यकाल पिछले साल अक्टूबर में ही खत्म हो गया था। एडवोकेट एक्ट के प्रावधान अनुसार काउंसिल ने अपना कार्यकाल 6 माह का बढ़ा लिया था, ताकि इस बीच चुनाव कराए जाएं। तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव भी 30 अप्रैल 2026 तक कराए जाएं।

पंजाब हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस करेंगे निगरानी

मध्यप्रदेश बार काउंसिल के चुनावों का संचालन एक हाईपावर कमेटी करेगी। इसके अध्यक्ष पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि शंकर झा हैं। यही समिति मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के चुनावों की निगरानी और संचालन करेगी।

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