👉 यह भी पढ़ें:
- सांसद ने एयरपोर्ट पर सीएम को दिया कार्यक्रम में आने का निमंत्रण, चर्चा ऐसी कि सियासी भूचाल आ गया
- 13 गृह निर्माण संस्थाओं के ऑडिट पर कलेक्टर की सख्ती, उपायुक्त को नोटिस
- पिता की बात निकली तो कविता पाटीदार की आंखों से निकले आंसू
- खाने-पीने वाले इंदौर की पहचान मिटा रहा सयाजी होटल, जांच में मिली इतनी गड़बड़ियां कि हैरान है शहर
- गृह निर्माण संस्थाओं को एडीएम की चेतावनी-दो दिन में सारे रिकॉर्ड जमा कराओ, ऑडिट पेंडिग रहने पर लगाया जुर्माना
- नगर निगम के नामांतरण घोटाले में दो कर्मचारी निलंबित, तीन बर्खास्त
0:00 left
इंदौर। हाईकोर्ट इंदौर में आज हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर दायर याचिका की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी है यह लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है।
हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने बैठक में कहा था कि हेलमेट अनिवार्य की जाना चाहिए। इसके बाद आदेश जारी हुआ। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई कि बैठक में सड़क के गड्ढे ठीक करने व चौराहों की ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए भी कहा गया, लेकिन उस पर अफसरों ने अमल नहीं किया।
जजों ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट में भी बगैर हेलमेट एंट्री नहीं देने का नियम लागू किया जाएगा। एक जज ने कहा कि हमने हाईकोर्ट के बाहर देखा था कि एक वाहन में पांच लोग सवार थे। उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था। इस तरह के लोग जब हादसे का शिकार होते हैं तो वे दूसरे वाहन चालकों के लिए भी खतरा बनते हैं।



