भोपाल। भोपाल की मॉडल ट्विशा शर्मा केस में अब नया मोड़ आ गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम मृत देह के सम्मान को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट यह तय करेगा कि शव किसे सौंपा जाएगा।
भोपाल की कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
इससे पहले भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोबारा पोस्टमार्टम वाली याचिका खारिज कर दी थी। परिवार वाले भोपाल एम्स में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। इसके बाद परिजनों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
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वहीं, जबलपुर हाईकोर्ट में त्विषा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत नहीं लगाई गई। इनकी वकील ने कहा कि समर्थ सिंह भोपाल कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे। वहां उनकी सुनवाई होगी। इसके अलावा गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने को लेकर त्विषा के परिवार वालों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 25 मई को सुनवाई होगी।
पति समर्थ सिंह कर सकता है सरेंडर
ट्विशा का पति समर्थ सिंह अभी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। समर्थ के वकील ने संकेत दिए हैं कि वह सरेंडर कर सकता है। भोपाल कोर्ट से पहले ही समर्थ की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। समर्थ सिंह ने याचिका वापस ले ली है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। वकील ने कहा है कि समर्थ कोर्ट के सामने ही सरेंडर करेंगे।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह को बेल मिलने को लेकर राज्य सरकार नोटिस जारी किया है। इस केस में लोअर कोर्ट से गिरिबाला सिंह को जमानत मिल गई थी। ट्विशा के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि जमानत रद्द की जाए। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने बताया है कि ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह नोटिस के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं आ रही हैं।



