👉 यह भी पढ़ें:
- दिल्ली रेस क्लब पर चला बुलडोजर, केंद्र के कब्जे में 53 एकड़ जमीन
- दिल्ली में पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर डाला, ईंट-डंडों से पीटा; तीन जवान घायल
- दिल्ली में CNG भरते समय ट्रक में धमाका, 2 की मौत, 5 घायल
- IIT Delhi के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, छात्रों से कहा-कैंपस से अलग चलती है जिंदगी
- पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर हमला, आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी चाकू लेकर घुसा एक शख्स
- दिल्ली में आज दिखा विपक्ष का दम, राहुल गांधी और प्रियंका के प्रदर्शन से मचा हड़कंप, सरकार के माथे पर भी पड़ा बल
0:00 left
नई दिल्ली। दीपावली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में जमकर पटाखे चले। सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अखबारों में पढ़ा कि दिल्ली में पटाखों पर अदालती आदेश लागू नहीं हुआ। इस पर हम दिल्ली सरकार से जवाब चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस कोई मैकेनिज्म तैयार करे ताकि अगले साल ऐसा न हो। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली/एनसीआर में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध था, फिर भी इसका उल्लंघन किया गया और इस बार पिछले वर्ष से ज्यादा प्रदूषण हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर बैन था, लोग दूसरे राज्यों से पटाखे ला रहे थे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करे। इसके साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश दिया कि वे प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि दोनों ये बताएं कि वे क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि अगले साल ऐसी घटना न हो। कोर्ट ने एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है।



