अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिये और छह साल से हिरासत में बंद ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दे दी है। मिशेल पर 3600 करोड़ रुपये के 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में भ्रष्टाचार और दलाली का आरोप है।
छह साल से जेल में था मिशेल
क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। सीबीआई और ईडी इस मामले में उसकी भूमिका की जांच कर रही हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि मिशेल पिछले छह वर्षों से हिरासत में है, जबकि मामले की जांच अभी भी जारी है। शीर्ष अदालत ने उसे निचली अदालत द्वारा तय शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
पहले भी जमानत याचिका हुई थी खारिज
मिशेल ने पहले 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उसने यह तर्क दिया था कि वह अपनी संभावित सजा का आधे से अधिक समय काट चुका है। बाद में 2024 में उसने फिर से जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले पर जवाब मांगा था।
मिशेल की स्वास्थ्य समस्याएं बनीं जमानत का आधार?
12 जनवरी 2025 को दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मिशेल की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। मिशेल ने अदालत से कहा था कि वह अत्यधिक दर्द में है और डॉक्टरों ने तत्काल सर्जरी की सलाह दी है।
क्या है अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला?
यह घोटाला 2010 में भारतीय वायुसेना के लिए 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुड़ा है। आरोप है कि इस डील में कई बिचौलियों ने कमीशन लेकर सौदे को प्रभावित किया और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में अलग-अलग केस दर्ज किए हैं।
भविष्य की राह
क्रिश्चियन मिशेल की जमानत से अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब देखना होगा कि इस जमानत का भ्रष्टाचार की जांच और राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर पड़ता है।
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