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अमेरिका की अपीलीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया
अमेरिका की फ़ेडरल सर्किट अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ज़्यादातर टैरिफ़ को अवैध घोषित कर दिया है। अदालत ने 7-4 के फ़ैसले में कहा कि ट्रंप सरकार का यह तर्क गलत है कि ये टैरिफ आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के क़ानून के तहत लगाए गए थे। अदालत ने इस कदम को “क़ानून के ख़िलाफ़” और “अमान्य” करार दिया।
यह फ़ैसला ट्रंप की विदेश नीति और उनके ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ पर असर डाल सकता है, जिनके तहत चीन, मेक्सिको और कनाडा समेत कई देशों पर शुल्क लगाए गए थे।

ट्रंप की प्रतिक्रिया
फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा
“सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। आज एक बेहद पक्षपाती अपीलीय अदालत ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटाए जाने चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि आख़िर में अमेरिका ही जीतेगा।”
आगे की क़ानूनी लड़ाई
यह आदेश 14 अक्तूबर तक लागू नहीं होगा, ताकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। इससे अमेरिका में क़ानूनी टकराव और बढ़ने की संभावना है।



