👉 यह भी पढ़ें:
- US-Iran Tension: ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान का बड़ा ऐलान! ‘अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं’, युद्ध की तैयारी का दावा
- Iran-US Talks 2026: डोनाल्ड ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज, कहा- दोहा में अमेरिका से नहीं होगी कोई बातचीत
- Iran-US Tension: ट्रंप की खुली धमकी के बाद ईरान का पलटवार, क्या Hormuz Strait और Lebanon Crisis से फिर भड़केगी Middle East War?
- Iran-US Deal पर बढ़ा तनाव! ट्रंप के सख्त रुख के बाद ईरान की खुली चेतावनी – क्या टूटने वाला है ऐतिहासिक समझौता?
- Iran-US Deal का बड़ा असर! अमेरिका ने हटाई ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी
- फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले पीएम मोदी, उठाया नाविकों की सुरक्षा का मामला
0:00 left
अमेरिका की अपीलीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया
अमेरिका की फ़ेडरल सर्किट अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ज़्यादातर टैरिफ़ को अवैध घोषित कर दिया है। अदालत ने 7-4 के फ़ैसले में कहा कि ट्रंप सरकार का यह तर्क गलत है कि ये टैरिफ आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के क़ानून के तहत लगाए गए थे। अदालत ने इस कदम को “क़ानून के ख़िलाफ़” और “अमान्य” करार दिया।
यह फ़ैसला ट्रंप की विदेश नीति और उनके ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ पर असर डाल सकता है, जिनके तहत चीन, मेक्सिको और कनाडा समेत कई देशों पर शुल्क लगाए गए थे।

ट्रंप की प्रतिक्रिया
फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा
“सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। आज एक बेहद पक्षपाती अपीलीय अदालत ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटाए जाने चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि आख़िर में अमेरिका ही जीतेगा।”
आगे की क़ानूनी लड़ाई
यह आदेश 14 अक्तूबर तक लागू नहीं होगा, ताकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। इससे अमेरिका में क़ानूनी टकराव और बढ़ने की संभावना है।



