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डोनाल्ड ट्रंप के नागरिकता प्रावधान पर कोर्ट ने लगाई अस्थाई रोक
अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी है, जिसमें ग़ैर-अमेरिकी माता-पिता के बच्चों को जन्म के साथ मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता के प्रावधान को खत्म करने की बात कही गई थी। यह आदेश 19 फरवरी से लागू होने वाला था।
ट्रंप का कार्यकारी आदेश क्या कहता है?
ट्रंप के कार्यकारी आदेश में नागरिकता न मिलने की शर्तों को स्पष्ट किया गया है:
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यदि बच्चे की मां अवैध रूप से अमेरिका में रह रही हो।
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अगर बच्चे के पिता अमेरिका के नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हों।
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यदि मां अमेरिका की वैध, लेकिन अस्थायी निवासी हो।
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बच्चे के जन्म के समय पिता अमेरिका के नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हों।



