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नई दिल्ली। केरल हाईकोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी 2′ की रिलीज पर रोक लगा दी है। यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि सेंसर बोर्ड ने बिना दिमाग लगाए ही इसे सर्टिफिकेट दे दिया है। अब इसके निर्माता सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं।
केरल हाई कोर्ट ने कहा कि प्रमाणन देते समय सेंसर बोर्ड ने उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, जो सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। केरल हाई कोर्ट के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमाणन देते समय सीबीएफसी ने इन दिशा निर्देशों को ध्यान में नहीं रखा। इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस बेचू कुरियन की सिंगल–जज बेंच ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी पर सुनवाई की थी। निर्माता ने 27 फरवरी की रिलीज डेट और इंटरनेशनल रिलीज समेत अपने डिस्ट्रीब्यूशन कमिटमेंट्स की ओर इशारा करते हुए अर्जेंट रूलिंग की रिक्वेस्ट की थी। इसके जवाब में, जस्टिस बेचू कुरियन ने उन्हें चेतावनी दी कि वे जल्दबाजी में फैसला देने के लिए ‘कोर्ट को घेरने‘ की कोशिश न करें। उन्होंने साफ किया कि कोर्ट सभी दलीलें पूरी तरह सुनेगा और ऑर्डर पास करने से पहले जरूरी समय लेगा।



