सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को फटकारा, चेक बाउंस रकम जल्द जमा करने को कहा

Date:

AI Audio Companion Ready to stream
0:00
0:00 left

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव के वकील को फटकारते हुए राजपाल यादव से बकाया रकम जल्द जमा करने को कहा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2026 तक 2 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का अंतिम समय दिया है। राजपाल यादव के वकील को कोर्ट ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत ने भुगतान के लिए कई मौके दिए लेकिन अब समय सीमा का पालन अनिवार्य है।

सुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले की सुनवाई

चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 5 और 7 अक्टूबर 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने की। इस दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को फटकार लगाई क्योंकि पूर्व निर्धारित समय सीमा 15 सितंबर से दो सप्ताह के भीतर 2 करोड़ रुपये जमा नहीं किए गए थे। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यदि रकम जमा नहीं हुई तो राजपाल यादव को जेल भेजा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव चेक बाउंस रकम जमा करने की सुनवाई

राजपाल यादव ने कोर्ट में जमा किया 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अदालत में 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनकी पुश्तैनी संपत्ति का एक संभावित खरीदार 85 लाख रुपये सीधे शिकायतकर्ता के खाते में जमा करेगा। कोर्ट ने इस भुगतान के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया। इस भुगतान के बाद ही न्यायालय उनकी याचिका पर आगे विचार करेगा।

चेक बाउंस मामले की पृष्ठभूमि और विवाद की शुरुआत

यह विवाद 2012 में रिलीज हुई फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स से लिए गए ऋण से शुरू हुआ। राजपाल यादव ने इस फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म की असफलता के कारण ऋण की वापसी में देरी हुई और बाउंस हुए चेक के कारण मामला अदालत तक पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई 2026 में सात चेक बाउंस मामलों में राजपाल यादव की तीन महीने की सजा बरकरार रखी थी।

सुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव चेक बाउंस रकम जमा करने की सुनवाई

कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को लगाई कड़ी फटकार

सुनवाई के दौरान जस्टिस जोयमाल्या बागची ने राजपाल यादव के वकील को फटकार लगाते हुए कहा, “यह अहंकार सही जगह पर लाया जाना चाहिए। आपकी जगह जेल में है।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार-बार समय देने का मकसद शिकायतकर्ता को उसकी रकम दिलाना है, न कि राजपाल यादव की पक्षधरता करना। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि भुगतान नहीं हुआ तो वे याचिका खारिज कर सजा दिलाने में संकोच नहीं करेंगे।

अगली सुनवाई और भुगतान की अंतिम समयसीमा

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को 13 अक्टूबर 2026 तक 2 करोड़ रुपये जमा करने के लिए अंतिम मौका दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस भुगतान के बाद ही उनकी याचिका पर आगे की सुनवाई की जाएगी। यदि राशि समय पर जमा नहीं हुई तो राजपाल यादव को जेल भेजे जाने की संभावना है। इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

आम जनता के लिए इसका क्या मतलब है

इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट आर्थिक विवादों में भी कर्जदार से कड़ी वसूली सुनिश्चित कर रही है। इससे आम लोगों को संदेश मिलता है कि बकाया भुगतान में देरी पर अदालतें सख्त रुख अपना सकती हैं। साथ ही, यह केस फिल्म इंडस्ट्री में वित्तीय अनुशासन की अहमियत को भी दर्शाता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

Recent News
Related

कॉकरोच जनता पार्टी का दावा: 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया

कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। यह गिरफ्तारी 10 अक्टूबर के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले हुई।

MP हाई कोर्ट का फैसला: सहमति से तलाक में छह माह इंतजार जरूरी नहीं

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सहमति से तलाक में छह माह इंतजार जरूरी नहीं होने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कूलिंग पीरियड में छूट पर सहमति दी।

पतंजलि गाय के घी का एक बैच असुरक्षित, मध्यप्रदेश में बाजार से वापस लेने के आदेश

मध्यप्रदेश में पतंजलि के गाय के घी के एक बैच को असुरक्षित पाए जाने पर बाजार से वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बिक्री और वितरण रोकने के निर्देश जारी किए हैं।

यशवंत क्लब में निर्माण टेंडर पर विवाद : जो सदस्य हर फैसले में रहे साथ, वही अब उठा रहे आपत्ति

यशवंत क्लब के सदस्यों ने निर्माण टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। प्रबंधन समिति ने इन आपत्तियों को खारिज करते हुए विकास कार्य जारी रखने का पक्ष रखा है।

1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे नए GST नियम, 10 हजार से कम टैक्स पर नोटिस नहीं मिलेगा

1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे नए GST नियम, 10 हजार रुपये से कम टैक्स पर नोटिस नहीं मिलेगा। जीएसटी परिषद ने बड़े सुधारों को मंजूरी दी।

बंटी नागर सुसाइड केस : क्या देनदारी से ज्यादा लेनदारी से परेशान थे प्रॉपर्टी कारोबारी?

इंदौर के बिल्डर बंटी नागर की आत्महत्या के पीछे आर्थिक लेनदेन की जटिलताएं सामने आई हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

अयोध्या में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ने की चुनौती दी

अयोध्या में चुनाव लड़ने की चुनौती को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर योगी को हिम्मत है तो अयोध्या से चुनाव लड़ें।

जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर सूर्यकिरण और सारंग के दमदार करतब, वायुसेना दिवस पर भव्य एयर शो

जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर वायुसेना दिवस पर सूर्यकिरण और सारंग के दमदार करतबों ने भव्य एयर शो का रंग जमाया।

शेयर बाजार में सेंसेक्स 1100 अंक गिरा, निवेशकों के 11 लाख करोड़ डूबे

शेयर बाजार में सेंसेक्स 1100 अंक गिरा। निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपये डूबने से बाजार में भारी बेचैनी दिखी। RBI की नीति और वैश्विक दबाव मुख्य कारण हैं।

कंगना रनौत ने अश्लील AI कंटेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की, नोटिस हुआ जारी

कंगना रनौत ने अश्लील AI कंटेंट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया और सुनवाई 8 अक्टूबर 2026 को होगी।