गाजा में जंग को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने इजराइल को दिए निर्देश

दक्षिण अफ़्रीका ने इजरायल पर जनसंहार का आरोप लगते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया था | मुक़दमे पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को निर्देश जारी किए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराइल को कहा है कि वो आम फ़लस्तीनियों को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए. कोर्ट के आदेश में सीजफायर का उल्लेख नहीं है.

👉 यह भी पढ़ें:
- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल, पीएम मोदी को बता दिया आतंकवादी, फिर खुद ही देने लगे सफाई
- डीसी बोर्ड ने बदल दिया डेली कॉलेज का संविधान, कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे ओल्ड डेलियंस, एडीएम पवार करेंगे जांच
- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का केंद्र पर वार, कहा-परिसीमन जोड़ महिला आरक्षण को टाल रही सरकार
इस आदेश का मतलब यह निकला जा रहा है कि अदालत ने माना कि हमास के हमले के बाद इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है.
इजराइल जनसंहार के आरोप को यह कहते हुए खारिज करता है कि आम फिलिस्तीनियों को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए फिलिस्तीन चरमपंथी समूह हमास जिम्मेदार है.



