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वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को होगी सुनवाई,
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। यह सुनवाई न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष होगी। बीआर गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, जबकि वर्तमान सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

सीजेआई खन्ना ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते और सुनवाई के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। उनका कहना था कि किसी भी आदेश से पूर्व मामले की समुचित सुनवाई आवश्यक है।
इससे पहले 17 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे, को केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वह 5 मई तक वक्फ बाय यूज़र सहित किसी भी वक्फ संपत्ति को गैर-अधिसूचित नहीं करेगी, न ही केंद्रीय वक्फ परिषद या वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति की जाएगी।
केंद्र सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया था कि बिना उसका पक्ष सुने कानून पर रोक न लगाई जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय की थी, जिसे अब 15 मई तक के लिए टाल दिया गया है।



