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तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला: उद्योगों में प्रतिदिन 10 घंटे काम की मंजूरी, साप्ताहिक सीमा 48 घंटे
काम के घंटों को लेकर जारी बहस के बीच तेलंगाना सरकार ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे उद्योगों और कारखानों के लिए प्रति दिन 10 घंटे तक काम की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही साप्ताहिक कार्य घंटे की सीमा 48 घंटे निर्धारित की गई है।

सरकारी आदेश के अनुसार, यह नई नीति केवल उद्योगों और कारखानों पर लागू होगी। दुकानों और मॉल्स को इस दायरे से बाहर रखा गया है।
श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कारखाना विभाग ने बयान में स्पष्ट किया वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम के घंटे प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए और साप्ताहिक सीमा 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।”
यह फैसला राज्य में औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाने और कार्यस्थल लचीलापन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



