देश में नए आपराधिक क़ानून 1 जुलाई से लागू होंगे
देश में तीनों नए आपराधिक क़ानून 1 जुलाई को लागू हो जाएंगे.लागू किए जाने वाले कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 शामिल हैं.तीनों नए कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे.डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर इसकी सूचना दी.

डीओपीटी ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से इन नए कानूनों की सामग्री को अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने का भी अनुरोध किया है.दिसंबर, 2023 में केंद्र सरकार ने देश में बीते 150 साल से चले आ रहे तीन बुनियादी आपराधिक क़ानूनों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए थे.सरकार का कहना था कि ये क़ानून ब्रिटिश हुकूमत के दौर के हैं और इन्हें भारतीयों पर शासन करने के लिए बनाया गया था
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