अमेरिका। नागरिकता के मामले में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ट्रंप के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें वे यह बदलना चाहते थे कि जन्म के समय किसे अमेरिकी नागरिक माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जन्म से नागरिकता मिलने के अधिकार को बरकरार रखा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने पिछले दिनों एक अहम आदेश पारित किया किया था। इसके माध्यम से उन बच्चों को नागरिकता देने से मना करने की कोशिश की गई थी, जो US में ऐसे माता-पिता के घर पैदा हुए थे, जो देश में गैर-कानूनी तरीके से या अस्थायी तौर पर रह रहे थे। कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को खारिज करते हुए 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि यूएस की धरती पर पैदा होने वाले लगभग हर व्यक्ति को अमेरिकी नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए।
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भारतीय नागरिकों पर क्या होगा असर?
जनवरी 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत अमेरिका में पैदा हुए उन बच्चों को नागरिकता नहीं देने की बात कही गई थी, जिनके माता-पिता गैरकानूनी तरीके से या अस्थायी वीजा पर देश में रह रहे हों। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अमेरिका में जन्म लेने वाला हर भारतीय बच्चा वहां का नागरिक होगा। इस फैसले से अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय को बड़ी राहत मिलेगी।



