प्रदेश के चर्चित हनीट्रैप मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप, शिकायतकर्ता नगर निगम के पूर्व सिटी इंजीनियर की हो चुकी मौत

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इंदौर। कभी प्रदेश में काफी चर्चा में रहे इंदौर हनीट्रैप केस में कोर्ट ने शनिवार को आरोप तय कर दिए। आरोपियों की और से आरोप अस्वीकार करते हुए कोर्ट से विचारण चाहा गया। अब जल्द ही केस का ट्रायल शुरू होगा। अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में इंदौर नगर निगम में सिटी इंजीनियर रहे हरभजनसिंह ने हनी ट्रैप की शिकायत की थी। अब उनकी मौत हो चुकी है। 2019 में दर्ज केस में कुल 8 आरोपी बनाए गए थे। उन्होंने 19 सितंबर 2019 को पलासिया पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि दो महिलाएं उसे अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल कर रही हैं। ये महिलाएं वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उससे रुपये मांग रही हैं। यह केस काफी चर्चा में रहा था।

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शनिवार को इंदौर में अजा अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद मिश्रा ने आरोपी मोनिका उर्फ सीमा पिता हीरालाल यादव पर आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने जारी आदेश में भादसं की धाराओं 420, 120बी/385, 120बी/389, 467, 468 और 471 के तहत दोषी पाया है। मामले में अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। कोर्ट ने आज सभी आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश दिए थे।

शिकायत के बाद पकड़ी गई थी लड़कियां

इंदौर में हनी ट्रैप कांड का खुलासा हरभजन सिंह की रिपोर्ट के बाद ही हुआ था। उन्होंने शिकायत में कहा था कि, कुछ युवतियां उन्हें वीडियो रिकार्डिंग के नाम पर ब्लैक मेल कर रही हैं। बाद में पुलिस ने भोपाल और इंदौर से चार युवतियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी युवती ने हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी। इसके बाद हरभजन पर भी पुलिस ने केस दर्ज कर दिया था। फिर विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था और उनका मुख्यालय रीवा कर दिया गया था।

हनीट्रैप केस में 8 आरोपी, 6 महिलाएं

17 सितंबर 2019 में हनी ट्रैप मामला सामने आया था। नगर निगम इंदौर के तत्कालीन चीफ इंजीनियर हरभजन सिंह को कुछ युवतियों ने अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल किया था। 3 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, इसकी पलासिया पुलिस थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने 6 महिलाओं समेत 8 को आरोपी बनाया। आरती, मोनिका, श्वेता (पति विजय), श्वेता (पति स्वप्निल), बरखा को गिरफ्तार कर कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इनके अलावा गाड़ी ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में सभी की जमानत हो गई थी। इस केस में अभिषेक ठाकुर, रूपा भी आरोपी हैं।

Ardhendu Bhushan
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Ardhendhu Bhushan is a senior consulting editor with extensive experience in the media industry. He is recognized for his sharp editorial insight and strategic guidance.

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