नई दिल्ली। भारत में उल्लू, ऑल्ट बालाजी , देसीफ्लिक्स, बिग शॉट्स और कई अन्य स्ट्रीमिंग एप्स पर प्रतिबंध लगा गया है। भारत सरकार ने यह फैसला अश्लील और सेक्सुअल कॉन्टेंट के खिलाफ नीति के तहत लिया है।
बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इन एप्स के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त मिली थीं। इसके बाद जांच शुरू की गई। इस दौरान पता चला कि कामुक वेब सीरीज के नाम पर अश्लील कॉन्टेंट की खुले तौर पर स्ट्रीमिंग की जा रही है। सरकार ने पाया कि 18 प्लस वाले ओटीटी चैनल कॉन्टेंट आईटी नियमों 2021 और भारतीय दंड संहिता की धारा 292/293 का उल्लंघन कर रहे थे।
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उल्लेखनीय है कि भारतीय कानून के तहत अश्लील कॉन्टेंट को इस रूप में परिभाषित किया गया है जो सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचाता है। खासकर तब जब वह नाबालिगों के लिए सुलभ हो। आईटी अधिनियम, धारा 67 और 67A के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील या यौन रूप से कॉन्टेंट के पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 292 और 293 के तहत अश्लील चीजों और कॉन्टेंट के वितरण और प्रदर्शन पर दंडात्मक प्रावधान का नियम है। इसी तरह बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सभी डिजिटल और फिजिकल कॉन्टेंट पर पॉस्को एक्ट के तहत भी सजा का प्रावधान है।
अश्लीलता फैलाने वाले 25 एप्स पर बैन
एमआईबी ने अश्लीलता फैलाने वाले 25 एप्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इनमें ऑल्ट बालाजी, उल्लू, बिग शॉट्स एप, देसिफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वॉव एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फेनेओ, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स वीआईपी, शोहिट, फुगी, मोजफ्लिक्स, ट्राइफ्लिक्स शामिल हैं।



