चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया को लेकर अहम जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने की सुविधा पर स्पष्टता प्रदान की है।
फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया और उसका महत्व
निर्वाचन आयोग ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हट गया है तो वे फॉर्म-6 भरकर अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान लागू होती है। इसके तहत केवल वे मतदाता फॉर्म-6 भर सकते हैं जो अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं।
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फॉर्म-6 भरना मतदाता बनने का अधिकार है और यह प्रक्रिया मतदाता सूची को सही और अपडेट रखने में मदद करती है।

चुनाव आयोग ने कानूनी सुरक्षा भी दी
चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि फॉर्म-6 भरने को किसी भी तरह की झूठी घोषणा नहीं माना जाएगा। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडात्मक कार्रवाई से छूट दी है। इससे मतदाता बिना किसी डर के अपना नाम मतदाता सूची में वापस जोड़वा सकते हैं।
यह स्पष्टीकरण दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के संदर्भ में जारी किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को प्रचार-प्रसार के निर्देश
चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय भाषाओं और मीडिया माध्यमों के जरिए फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार करें।
इससे मतदाता जागरूक होंगे और सही समय पर आवेदन कर सकेंगे। चुनाव आयोग की यह पहल मतदाता सूची की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होगी।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
नए मतदाता या जिनका नाम ड्राफ्ट सूची से हट गया है, वे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP), वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से फॉर्म-6 भर सकते हैं।
यह सुविधा आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाती है। इसके अलावा, मतदाता अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।
फॉर्म-6 के साथ जरूरी दस्तावेज
फॉर्म-6 के साथ फोटो, आयु प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र या 10वीं/12वीं की मार्कशीट, और निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होता है।
इन दस्तावेजों से मतदाता की पहचान और पात्रता सुनिश्चित होती है। इससे मतदाता सूची में गलत प्रविष्टियों को रोका जाता है।
मतदाता सूची में नाम न होने पर तुरंत फॉर्म-6 भरें
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिखने पर मतदाता को घबराना नहीं चाहिए। फॉर्म-6 भरकर वे आसानी से अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इससे चुनाव प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है और लोकतंत्र मजबूत बनता है। चुनाव आयोग की यह पहल मतदाता अधिकारों की रक्षा करती है।



