मणिपुर में हथियार लाइसेंसधारकों की जांच का आदेश, दस्तावेज़ समय पर जमा करने की अपील
मणिपुर सरकार ने राज्य में हाल ही में हुई हिंसा और हथियारों के दुरुपयोग की घटनाओं को देखते हुए सभी जिलों में हथियार लाइसेंसधारकों और डीलरों के दस्तावेजों की जांच का आदेश दिया है। इस संबंध में गृह विभाग के आयुक्त ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों (उपायुक्तों) को निर्देश जारी किए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, जो भी व्यक्ति या डीलर इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
इस बीच, मणिपुर पुलिस ने कांगपोकपी जिले के लिए एक अलग आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले के सभी हथियार लाइसेंसधारक और डीलर 25 अप्रैल तक अपने लाइसेंस की स्वयं सत्यापित प्रति और एक निर्धारित फॉर्म भरकर अपने नजदीकी पुलिस थाने में जमा करें।
स्थानीय अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने गांवों में लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी दें और यह सुनिश्चित करें कि समय पर सभी दस्तावेज जमा हो जाएं।
सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में केवल वैध रूप से लाइसेंस प्राप्त हथियार ही उपयोग में आएं और किसी भी प्रकार के अवैध हथियार का प्रयोग रोका जा सके। सरकार ने सभी लाइसेंसधारकों से अपील की है कि वे जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की कठिनाई से बचा जा सके।
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