नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कोर्ट से कहा-142 करोड़ का फायदा लिया, इसलिए सोनिया गांधी-राहुल गांधी पर बनता है केस

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नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई बुधवार को नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई। ईडी ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला बनाता है। उन्होंने नेशलन हेराल्ड से 142 करोड़ रुपए की कमाई की है।

सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने अदालत में कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ अन्य पर केस बनता है। संपत्तियों की कुर्की नवंबर 2023 में की गई थी, तब तक आरोपी अपराध की कमाई का फायदा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने 142 करोड़ का फायदा लिया। जब आरोपियों ने अपराध की आय अर्जित की है तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन उस आय को अपने पास रखे रहना भी मनी लॉन्ड्रिंग माना जाता है। यह केवल प्रत्यक्ष है, बल्कि अप्रत्यक्ष भी है, जो अपराध की आय का अधिग्रहण है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों के पक्ष को सुनने का अधिकार को छीना नहीं जा सकता है।

सिंघवी ने सुनवाई टालने की अपील की

अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टालने की मांग की है. उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनको हाल ही में चार्जशीट की कॉपी मिली है, जिसको पढ़ने में समय लगेगा। ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने सुनवाई टालने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई पर ही चार्जशीट की कॉपी दी गई थी और उसके बाद आज सुनवाई के लिए केस लगा था। उस समय किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताया गई थी, लेकिन अब सुनवाई टालने की मांग की जा रही है। हम आज ही सुनवाई के लिए तैयार है।

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