कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की जमानत याचिका गुवाहाटी हाईकोर्ट से खारिज

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असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर लगाए थे आरोप

गुवाहाटी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी। ऐसे में अब कांग्रेस नेता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था

इस मामले पर सुनवाई 21 अप्रैल को हुई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में मंगलवार को पवन खेड़ा की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और केएन चौधरी पेश हुए। असम सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया पेश हुए। मंगलवार को सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि याचिकाकर्ता के भागने का कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए

तीन-तीन पासपोर्ट रखने के लगाए थे आरोप

पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम सीएम की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में संपत्तियां होने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आरोपों के अगले ही दिन रिंकी भुइयां सरमा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में पवन खेड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया था।

Ardhendu Bhushan
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Ardhendhu Bhushan is a senior consulting editor with extensive experience in the media industry. He is recognized for his sharp editorial insight and strategic guidance.

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