कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, अदालत ने कहा-तुरंत बहाल नहीं हो सकता एक्स अकाउंट

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नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट को फौरन बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई कुछ चीजों को ‘आपत्तिजनक’ पाया और संस्थापक दीपके की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार और एक्स प्लेटफॉर्म की दलील सुनने के बाद ही कोई आदेश जारी होगा।

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में केंद्र सरकार की ओर से पार्टी के X हैंडल को बैन करने के आदेश को चुनौती दी गई है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ट्विटर अकाउंट को भारत में बैन कर दिया है।

सोशल मीडिया पर मचा दिया था तहलका

सीजेपी 16 मई को शुरू की गई थी। देखते ही देखते इसने सोशल मीडिया पर तलहका मचा दिया था और इसके फॉलोअर्स की संख्या भाजपा और कांग्रेस से ज्यादा हो गई थी। हाल में इसने शिक्षा क्षेत्र में कथित सिस्टम की नाकामी और नीट-यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक अभियान शुरू किया था। एक्स पर सीजेपी का हैंडल 21 मई को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद ‘कॉकरोच इज बैक’ नाम से नए हैंडल बनाया गया था, जिसके मौजूदा समय में 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं।   

Ardhendu Bhushan
Ardhendu Bhushanhttp://www.hbtvnews.com
Ardhendhu Bhushan is a senior consulting editor with extensive experience in the media industry. He is recognized for his sharp editorial insight and strategic guidance.

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