RBI की बड़ी कार्रवाई: नियमों के उल्लंघन पर Citibank समेत कई बैंकों पर जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय नियमों का पालन न करने पर Citibank NA पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा जोखिम प्रबंधन नियमों के उल्लंघन और क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) को समय पर जानकारी न देने के कारण लगाया गया है।
क्या है मामला?
RBI ने 31 मार्च 2023 तक की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद पाया कि:
बैंक ने जोखिम प्रबंधन से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया।
CIC को ऋण से संबंधित जानकारी देने में देरी की गई।
जोखिम सीमाओं से जुड़ी रिपोर्टिंग में देरी की गई।
क्रेडिट सूचना कंपनियों को संशोधित डेटा समय पर अपलोड नहीं किया गया।
इन अनियमितताओं को देखते हुए RBI ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब संतोषजनक न होने पर जुर्माना लगाया गया।
अन्य बैंकों और NBFCs पर भी जुर्माना
RBI ने कुछ अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर भी कार्रवाई की है:
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JM Financial Home Loans Ltd. पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना।
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Ashirwad Micro Finance Ltd. पर 6.20 लाख रुपये का जुर्माना।
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Nainital Bank पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना (ग्राहक सेवा और ब्याज दर संबंधी निर्देशों के उल्लंघन के लिए)।
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Ujjivan Small Finance Bank पर 6.70 लाख रुपये का जुर्माना।
RBI का बयान
RBI ने स्पष्ट किया कि ये जुर्माने नियामकीय अनुपालन की कमियों पर आधारित हैं और ग्राहकों के साथ हुए लेनदेन की वैधता को प्रभावित नहीं करते।
इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि RBI बैंकों और NBFCs पर सख्ती से निगरानी रख रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा।
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