आप विधायक जारवाल सुसाइड केस में दोषी करार
एक डॉक्टर के सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को दिल्ली की एक स्थानीय अदालत राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अदालत के फैसले के बाद प्रकाश जरवाल ने कहा आज अगर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली होती तो शायद इस मामले से बरी हो जाता. इस मामले में कुछ भी नहीं है. हमें अदालत पर भरोसा है और इस फैसले को मैं हाईकोर्ट में चुनौती दूंगा. यह गलत फैसला है.
👉 यह भी पढ़ें:
- CBSE चेयरमैन और सचिव के ट्रांसफर पर अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन, मोदी सरकार के लिए कह दी बड़ी बात
- बंगाल के चुनाव परिणाम पर बोले अरविंद केजरीवाल-भाजपा ने जनतंत्र को हाईजैक कर लिया
- ऑटो चालक से विधायक तक का सफर: विजय धामू की ऐतिहासिक जीत ने बदली तमिलनाडु की सियासत की दिशा
- भाजपा ज्वाइन करने के बाद बोलीं स्वाति मालीवाल-आम आदमी पार्टी की सरकार ने लूट मचा रखी थी
उन्होंने कहा, इस मामले में चार साल तक सुनवाई चली. इसके बाद धारा 306 यानी खुदकुशी की कोशिश का मामला दर्ज हुआ, जिसमें आज तक किसी को कोई सज़ा नहीं हुई है. गोपाल कांडा विधायक थे उन पर 306 दो-दो बार लगा लेकिन राउज़ एवेन्यू कोर्ट से बरी कर दिया गया. क्योंकि भाजपा के विधायक थे.हमारी समस्या ये है कि आम आदमी पार्टी से मैं विधायक चुना गया. आज अगर मैं भाजपा ज्वाइन कर लेता तो मैं भी बरी हो जाता. प्रकाश जरवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 120 बी के तहत दोषी करार दिया गया है.


