नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल से तलाक लेने सुप्रम कोर्ट पहुंच गए हैं। पायल लंबे समय से उमर से अलग रह रही हैं। दोनों ने आपसी सहमति से सुप्रीम कोर्ट में विवाह समाप्त करने की मांग की है। लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद के बीच दोनों पक्ष अब समझौते पर पहुंच गए हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दोनों आजादी चाहते हैं और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक की डिक्री जारी करने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला के बीच सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने अदालत को बताया कि अनुच्छेद 142 के तहत आवश्यक आवेदन दाखिल कर दिए गए हैं और अब अदालत सीधे तलाक की डिक्री जारी कर सकती है।
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वर्षों से दोनों रह रहे हैं अलग
उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला का विवाह 1 सितंबर 1994 को हुआ था। दोनों के दो बेटे हैं। हालांकि, वर्ष 2009 से दोनों अलग रह रहे हैं और पिछले करीब 17 वर्षों से उनके बीच वैवाहिक संबंध सामान्य नहीं रहे। लंबे समय तक अलग रहने के बाद दोनों ने अब आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने का फैसला किया है।
फैमिली कोर्ट से नहीं मिली थी राहत
उमर अब्दुल्ला ने पहले पत्नी पर क्रूरता और साथ छोड़ देने (डेज़र्शन) का आरोप लगाते हुए तलाक की याचिका दायर की थी। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने वर्ष 2016 में उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने कहा था कि क्रूरता से जुड़े आरोप पर्याप्त और स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए तलाक का आधार नहीं बनते।
हाई कोर्ट के बाद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता (मेडिएशन) के लिए सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेंटर भेजा था, ताकि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके। मध्यस्थता की प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और उन्होंने आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने का फैसला किया।
300 करोड़ की एलिमनी मांगने का आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को एकसाथ बैठकर मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने को कहा था। अदालत ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष गंभीरता दिखाएंगे और मामला सुलझ जाएगा। सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि पायल तलाक नहीं देना चाहतीं और 300 करोड़ की एलिमनी की मांग कर रही हैं, जबकि दोनों 17 सालों से अलग रह रहे हैं।
मेजर जनरल रामनाथ की बेटी हैं पायल
उल्लेखनीय है कि पायल आर्मी मेजर जनरल रामनाथ की बेटी हैं। उनके पिता मूल रूप से लाहौर के रहने वाले हैं। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार लाहौर से भारत आ गया था। उमर और पायल ने लव मैरिज की थी।



