निरस्त धारा में आदेश दिया, हाईकोर्ट ने लगाया निगम अफसर पर 1 लाख जुर्माना

Date:

AI Audio Companion Ready to stream
0:00
0:00 left

निरस्त धारा में आदेश देना निगम अधिकारी को भारी पड़ गया है हाईकोर्ट ने निगम अफसर पर 1 लाख जुर्माना लगाया है। इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निरस्त धाराओं के आधार पर आदेश जारी करना गंभीर लापरवाही है।

हाई कोर्ट ने निगम के आदेश को खारिज किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मेसर्स बाफना हॉस्पिटल एंड ऑर्थोपेडिक्स रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने नगर निगम द्वारा जारी 30 सितंबर 2026 के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें पुराने और हटाए गए कानून के तहत ₹1.60 करोड़ की वसूली का दावा किया गया था।

अदालत ने इस आदेश को अवैध बताते हुए निगम के जिम्मेदार अधिकारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति संदीप नटवरलाल भट्ट की पीठ ने कहा कि यह आदेश अधिकारी की अज्ञानता और लापरवाही का परिणाम है।

इंदौर हाई कोर्ट ने हटाई धाराओं में आदेश दिया और निगम अफसर पर 1 लाख जुर्माना लगाया

जुर्माने की राशि अधिकारी की व्यक्तिगत जेब से वसूली जाएगी

कोर्ट ने इस मामले में यह भी निर्देश दिया कि 1 लाख रुपये का जुर्माना संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत वेतन या जेब से वसूला जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

यह कदम अधिकारियों को कानून के प्रति सजग रहने और गैरकानूनी आदेश जारी करने से रोकने के लिए उठाया गया है। कोर्ट ने कहा कि वैधानिक संस्थाओं को कानून के दायरे में काम करना चाहिए, ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

मामले की पृष्ठभूमि और विवाद

यह विवाद गंगवाल बस स्टैंड के पास बाफना हॉस्पिटल के खिलाफ वर्ष 2020 में हटाई जा चुकी धाराओं के तहत वसूली के आदेश को लेकर था। नगर निगम ने अस्पताल पर ₹1.60 करोड़ की रिकवरी का नोटिस जारी किया और भवन को कुर्क/सील करने का भी आदेश दिया।

अस्पताल प्रबंधन ने इस कार्रवाई को चुनौती दी और हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान निगम ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए विवादित आदेश और लेखा रिपोर्ट वापस ले ली।

कोर्ट ने निगम की लापरवाही पर जताई कड़ी नाराजगी

हाई कोर्ट ने कहा कि रद्द धाराओं के आधार पर आदेश पारित करना निगम अधिकारी की घोर लापरवाही है। इससे याचिकाकर्ता को अनावश्यक परेशानी हुई और कोर्ट का समय भी बर्बाद हुआ।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नगरपालिका जैसी संस्था को कानून का सम्मान करना चाहिए और केवल वैध आदेश ही पारित करने चाहिए।

अधिवक्ताओं ने पेश की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने निगम के अवैध आदेशों पर आपत्ति जताई। निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज मुंशी और शशांक श्रीवास्तव ने मामले की पैरवी की।

सुनवाई के दौरान निगम ने गलती मानते हुए आदेश वापस लेने की पेशकश की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया।

आम जनता पर प्रभाव और भविष्य की कार्रवाई

यह फैसला नगर निगम जैसे संस्थानों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का संदेश देता है। इससे आम जनता को गलत और अवैध वसूली से सुरक्षा मिलेगी।

साथ ही अधिकारियों को सावधानी बरतने और गैरकानूनी आदेश जारी न करने की चेतावनी भी मिली है। भविष्य में ऐसे आदेशों पर कोर्ट कड़ी निगरानी रखेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

Recent News
Related

बेरछा रेंज में बम फटने से घायल ग्रामीण की मौत, इंदौर में इलाज के दौरान तोड़ा दम

बेरछा रेंज में बम फटने से घायल ग्रामीण की मौत। इंदौर में इलाज के दौरान हजारीलाल गिरवाल ने दम तोड़ा। पुलिस और सेना जांच कर रही है।

करवा चौथ 2026: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चांद निकलने का समय, देखें भोपाल, ग्वालियर, रायपुर की टाइमिंग

करवा चौथ 2026 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। जानें भोपाल, ग्वालियर, रायपुर में चांद निकलने का समय।

इंदौर में आयोजनों की परमिशन होगी आसान, महापौर ने कलेक्टर को लिखा पत्र

इंदौर में आयोजनों की अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महापौर ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

MLC चुनाव में कांग्रेस के सफाए पर अमित शाह का तंज, लिखा ‘Ballot Box इस्तीफा दो’

MLC चुनाव में कांग्रेस के सफाए पर अमित शाह ने तंज कसा, लिखा 'Ballot Box इस्तीफा दो'। चार राज्यों में कांग्रेस को 28 में से कोई भी सीट नहीं मिली।

NHAI ने हाईकोर्ट को दिया आश्वासन : पुलिया-नाले सहित नेशनल हाईवे की जल्द होगी मरम्मत

एनएचएआई ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि पुलिया-नाले सहित नेशनल हाईवे की मरम्मत जल्द पूरी होगी। कोर्ट ने ₹26.53 करोड़ के भुगतान पर रोक लगाई।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला, कहा- राहुल गांधी की बात मानते रहो, पार्टी खत्म हो जाएगी

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी की। कहा- राहुल गांधी की बात मानते रहे तो पार्टी खत्म हो जाएगी।

ED ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच कीं

ईडी ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच कीं। ₹426.46 करोड़ की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग जांच में जब्त। कार्रवाई 28 अक्टूबर 2026 को हुई।

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में आतंकियों का अड्डा पकड़ा, भारी मात्रा में हथियार जब्त

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में आतंकियों का अड्डा पकड़ा गया और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई से बड़ा भंडाफोड़ हुआ।

CJI सूर्यकांत पर टिप्पणी पड़ी भारी, संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट ने दिए पेश होने के निर्देश

CJI सूर्यकांत पर टिप्पणी मामले में संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश। 17 नवंबर को सुनवाई है। जानिए पूरी खबर।

गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स के 9 ही शेयर हरे निशान में रहे

28 अक्टूबर 2026 को आईटी स्टॉक्स में गिरावट के बीच सेंसेक्स के केवल 9 शेयर ही हरे निशान में बंद हुए। बाजार में आई कमजोरी और अन्य सेक्टरों का प्रदर्शन।