बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले को लेकर जारी विवाद में अहम कदम उठाया है। BMC ने इस बंगले में जारी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के लिए ‘स्टॉप-वर्क’ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई विशेष रूप से बंगले में सैलून और स्पा खोलने के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर की गई है।
अजय देवगन के बंगले पर स्टॉप-वर्क नोटिस जारी
अजय देवगन के जुहू इलाके के बंगले पर BMC ने काम रोकने का आदेश दिया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि बंगले को पूरी तरह से सील नहीं किया गया है। K-वेस्ट वार्ड के अधिकारियों ने बताया कि इस आवासीय संपत्ति में व्यावसायिक उपयोग के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए, चल रहे निर्माण कार्यों को रोकने के लिए स्टॉप-वर्क नोटिस जारी किया गया है।
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कपोळ को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की शिकायत पर कार्रवाई
यह मामला जुहू के कपोळ को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की शिकायत के बाद सामने आया। सोसाइटी के लोगों ने बंगले में व्यावसायिक गतिविधि शुरू होने पर सुरक्षा, शोर, पार्किंग और ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर चिंता जताई थी। उनके इन मुद्दों को देखते हुए BMC ने जांच के बाद कार्रवाई की।
व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमति का अभाव
BMC अधिकारियों के अनुसार, बंगले के व्यावसायिक उपयोग के लिए जरूरी मंजूरी नहीं मिली है। इस वजह से निर्माण कार्यों को रोकने की दिशा में कदम उठाए गए। विभाग ने प्रॉपर्टी मालिकों से दस्तावेज मांगे थे, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर नोटिस जारी किया गया। यह नियम आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया है।

देवगन परिवार का नोटिस पर जवाब देने का समय मांगना
अजय देवगन के परिवार की ओर से BMC को इस स्टॉप-वर्क नोटिस का औपचारिक जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया है। परिवार की टीम ने कहा है कि वे आवश्यक स्पष्टीकरण जल्द से जल्द प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल, इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
निवासियों की आपत्तियां और उनका असर
निवासियों ने बंगले के व्यावसायिक इस्तेमाल से बढ़े ट्रैफिक, पार्किंग की कमी और शोर से परेशान होने की बात कही है। उनका मानना है कि इससे उनकी सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और BMC से कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
आगे की संभावित कार्रवाई और कानूनी पहलू
को-ऑपरेटिव विभाग भी इस मामले में संलिप्त हो चुका है। डिप्टी रजिस्ट्रार फैयाज मुलाणी ने शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। यदि बंगले के मालिक आवश्यक अनुमति नहीं देते हैं, तो आगे के कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। यह मामला आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के नियमों की गंभीरता को दर्शाता है।



