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अरविंद केजरीवाल और विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज: सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के उल्लंघन का आरोप
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मटियाला सीट से विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (PPA) के कथित उल्लंघन से जुड़ा है।
अदालत के निर्देश पर एफआईआर
दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करते हुए जानकारी दी कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में केजरीवाल और गुलाब सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
जांच में लापरवाही के आरोप
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस ने शिकायत पर सही तरीके से जांच नहीं की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि होर्डिंग किसने और क्यों लगाए, इसकी जांच जरूरी है। पुलिस को निर्देश दिया गया था कि वह 18 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।
पहले भी हो चुका है मामला खारिज
गौरतलब है कि 2022 में द्वारका स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। हालांकि, बाद में सत्र न्यायालय ने इसे पुनः सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया।
अदालत की कड़ी टिप्पणी
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा मित्तल ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में स्पष्टता नहीं है। पुलिस ने शिकायत की तारीख पर होर्डिंग और बैनर की स्थिति पर कोई जानकारी नहीं दी। अदालत ने जोर देकर कहा कि यह जानना आवश्यक है कि होर्डिंग और बैनर किसने और किस उद्देश्य से लगाए।
राज्य पक्ष का तर्क
राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि बहुत समय बीत चुका है और साक्ष्य के रूप में उपलब्ध तस्वीरों में होर्डिंग और बैनर बनाने वाली कंपनी या संस्था का नाम नहीं लिखा है। अदालत ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि जांच कर यह पता लगाना जरूरी है कि इस मामले में कौन लोग शामिल थे।
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