नई दिल्ली। 1 अक्टूबर से कई नियम बदल रहे हैं, जिसका असर आपकीजेब पर भी पड़ सकता है। इनमें कुछ नियम टैक्स तो कुछ निवेश से जुड़े नियम भी शामिल हैं। इसके साथ ही आधार से लेकर सिम कार्ड तक के नियम में बदलाव हो रहा है। 1 अक्टूबर से पेंडिंग टैक्स के निराकरण के लिए विश्वास स्कीम की शुरुआत हो रही है।
1 अक्टूबर से हो रहे बदलावों में मुख्य रूप से आधार कार्ड, एसटीटी, टीडीएस दर आदि शामिल हैं। जुलाई 2024 में पेश हुए बजट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर सिक्यूरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) बढ़ाने की बात कही गई थी। फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02 फीसदी तक और ऑप्शंस पर 0.1 फीसदी तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा शेयर बायबैक से हुई आय पर भी टैक्स का नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। आधार संख्या के बदले आधार नामांकन आईडी, आईटीआर में आधार और पैन आवेदनों का हवाला देने की अनुमति देने वाले प्रावधान एक अक्टूबर से लागू नहीं होंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि पैन दुरुपयोग और डुप्लिकेशन रोका जा सके।
इसके अलावा एक अक्टूबर से शेयरों के बाय बैक पर डिविडेंड्स की तरह ही शेयर होल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। बजट में यह घोषणा की गई थी कि एक अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित कुछ केंद्रीय और राज्य सरकार के बॉन्ड से 10 फीसदी की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी। अगर पूरे साल में रेवेन्यू 10 हजार रुपये से कम है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
टैक्स विवादों के लिए विश्वास योजना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स विवादों को निपटाने के लिये विश्वास योजना 2024 की घोषणा की है। यह योजना 1 अक्टूबर से लागू होगी। सेबी ने शेयर बाजार के क्रेडिट नियमों में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से अब डीमैट अकाउंट में शेयर 2 दिन में क्रेडिट होंगे, वहीं दो दिनों के भीतर ही निवेशकों को बोनस शेयर भी मिल जाएगा।
सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव
सुकन्या अकाउंट और पीपीएफ के नियम भी 1 अक्टूबर से बदल रहे हैं। अगर दादा-दादी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने बच्ची के नाम पर सुकन्या अकाउंट है तो उसे माता-पिता या अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। पीपीएफ के नए नियमों के अनुसार अब एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट रखने पर दिक्कत हो सकती है।
नेटवर्क का पता लगाना आसान
अब मोबाइल यूजर्स के लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि उनके एरिया में कौन-सा नेटवर्क उपलब्ध है। ट्राई ने टेलीकम्यूनिकेशन कंपनियों को इससे संबंधित नया नियम लागू करने के लिए कहा है। नए नियम के मुताबिक अब टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर ही इसकी जानकारी देनी होगी।
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