पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस उत्तराखंड सरकार ने किए रद्द
उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने 15 अप्रैल को एक आदेश जारी कर पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं.ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन करने के लिए रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के खिलाफ आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई है.जिन उत्पादों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, ब्रोंकोम, स्वासारि प्रवाही, स्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल है.सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में उत्तराखंड सरकार ने ये जवाब दिया है.

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राज्य सरकार की ओर से ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब सुप्रीम कोर्ट में रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण के खिलाफ अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के मामले पर सुनवाई हो रही है. बीते दिनों पतंजलि की ओर से अखबारों में बिना शर्त माफीनामा छपवाया गया था.


