इंदौर। भारत में दूरसंचार अधिनियम 2023 को लागू कर दिया गया है। इसमें सरकार ने लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी और कॉल पर होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए कई सख्त नियम बनाए हैं। नियमों में इस बात को लेकर खास ध्यान रखा गया है कि लोग कितने सिम कार्ड अपने नाम से ले सकेंगे, अगर कोई शख्स इन नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दूरसंचार अधिनियम 2023 के मुताबिक, कोई भी शख्स कितने सिम कार्ड अपने नाम से ले सकता है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहां रहता है। अगर शख्स जम्मू और कश्मीर, असम और भारत के पूर्वोत्तर के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में रहता है तो वो छह सिम ही ले सकता है। संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से यहां पर सीमा कम रखी गई है। इन इलाकों के अलावा देश के बाकी सब जगहों पर लोग अपने नाम पर नौ सिम कार्ड इशू करवा सकते हैं।
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नियमों को तोड़ने पर देना होगा भारी जुर्माना
नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई निर्धारित किए गए सिम से ज्यादा सिम लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जहां पर आरोपी शख्स को दूरसंचार अधिनियम के अंडर 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं अगर आरोपी बार–बार ऐसा कुछ करता है तो उसे 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
इसके साथ ही अगर कोई शख्स धोखाधड़ी, ठगी या गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सिम कार्ड हासिल करता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है या फिर 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता हैं।


