करूर में एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ की होगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश, पूर्व जज अजय रस्तोगी करेंगे निगरानी

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नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में एक्टर से नेता बने विजय की रैली में मची भगदड़ की सीबीआई जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट में टीवीके ने स्वतंत्र जांच के लिए याचिका दाखिल की थी। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी।

टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि भगदड़ की जांच एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की निगरानी में हो, क्योंकि पार्टी का कहना है कि सिर्फ तमिलनाडु पुलिस की तरफ से बनाई गई विशेष जांच दल (एसआईटी) से जनता का भरोसा नहीं बनेगा। पार्टी ने भगदड़ को लेकर साजिश की आशंका भी जाहिर की थी। टीवीके की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी को करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की निगरानी करने वाली समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। टीवीके के सचिव आधव अर्जुना ने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था, जिसे टीवीके ने चुनौती दी थी।

तमिलनाडु सरकार ने लिया था एक्शन

भगदड़ के तुरंत बाद विवाद और आरोपप्रत्यारोप शुरू हो गए थे। करूर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर टीवीके के करूर (उत्तर) जिला सचिव माधियाझगन, जनरल सेक्रेटरी बसी आनंद, और ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सीटीआर निर्मल कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि भगदड़ में कोई खुफिया चूक नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों ने आयोजकों से कहा था कि विजय की विशेष रैली बस को निर्धारित स्थान से कम से कम 50 मीटर पहले रोक दें, लेकिन आयोजकों ने तय जगह पर ही बस खड़ी की। पुलिस के अनुसार कि 10 मिनट तक नेता बस से बाहर नहीं आए, जिससे भीड़ असंतुष्ट हो गई। लोग उन्हें देखने के लिए बेताब थे।

Ardhendu Bhushan
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Ardhendhu Bhushan is a senior consulting editor with extensive experience in the media industry. He is recognized for his sharp editorial insight and strategic guidance.

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