नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख एक सप्ताह बढ़ा दी है। इसके साथ ही सभी राज्य सरकारों को कड़ा संदेश दिया है। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एसआईआर के प्रोसेस में रुकावट नहीं डाली जा सकती है।
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जो भी ऑर्डर या क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी, हम जारी करेंगे, लेकिन हम प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में दस्तावेजों की पड़ताल और फाइनल वोटर लिस्ट की समयसीमा को एक हफ्ते बढ़ा दी है। पहले फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की डेडलाइन 14 फरवरी थी। इससे पहले बंगाल एसआईआर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केंद्र सरकार की दलीलें सुनी। कोर्ट ने कई तल्ख सवाल भी पूछे। चुनाव आयोग ने दलील दी कि उन्हें एसआईआर के लिए सक्षम अधिकारी नहीं मिले, वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा संदेश जाना चाहिए कि संविधान सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है।
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