अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार ने दायर किया केस

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अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार ने दायर किया केस

हरियाणा सरकार ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत जिला अदालत की सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल के यमुना में जहर मिलने के बयान को लेकर उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2(डी) और 54 के तहत केस दर्ज कराया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल का बयान

हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि केजरीवाल के बयान से दिल्ली और हरियाणा के लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की गई, जो कि एक गैर-जिम्मेदाराना कदम है। उन्होंने कहा,
कोई भी व्यक्ति यदि आपदा की गंभीरता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है और इससे जनता में भय फैलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी कानून के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।”

क्या है आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2(डी) और 54?

  • धारा 2(डी): किसी भी आपदा से संबंधित गैर-प्रामाणिक या भ्रामक जानकारी फैलाना।

  • धारा 54: यदि कोई व्यक्ति किसी आपदा की गंभीरता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है और झूठी अफवाह फैलाता है, जिससे जनता में दहशत पैदा होती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

हरियाणा सरकार का कड़ा रुख

हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रामक और झूठी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक, केजरीवाल का बयान तथ्यों पर आधारित नहीं था और इसका मकसद सिर्फ लोगों में डर फैलाना था।

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Abhilash Shukla (Editor)
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