दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत

Date:

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बेला त्रिवेदी और एस सी शर्मा की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना सही नहीं है।

सुनवाई के दौरान शरजील की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि जमानत याचिका 2022 से लंबित है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से हाई कोर्ट में कई बार सुनवाई टली है। इस पर जजों ने कहा कि 25 नवंबर को केस हाई कोर्ट में लगा है। याचिकाकर्ता के वकील उस दिन हाई कोर्ट से जल्दी सुनवाई का अनुरोध करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई रिट याचिका है। इसलिए हम इस पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट से अनुरोध करने की आजादी होगी कि वह जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करे। उल्लेखनीय है कि 2020 में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। शरजील के खिलाफ इसकी साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया था। 28 जनवरी 2020 को उसे हिरासत में लिया गया था।

Ardhendu Bhushan
Ardhendu Bhushanhttp://www.hbtvnews.com
Ardhendhu Bhushan is a senior consulting editor with extensive experience in the media industry. He is recognized for his sharp editorial insight and strategic guidance.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

Recent News
Related

K. Annamalai के आंदोलन से 24 घंटे मे 14 लाख लोग जुड़े, क्या कर पाएंगे थलापति विजय जैसा करिश्मा?

तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व आईपीएस के. अन्नामलाई ने शुक्रवार को पार्टी को अलविदा कह दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने तथा राजनीतिक आंदोलन सुरू करने की घोषणा की थी। अन्नामलाई के इस आंदोलन में 24 घंटे के भीतर करीब 14 लाख लोगों ने इसमें शामिल होने के लिए साइन-अप किया है।