नई दिल्ली। दिल्ली की सीएम आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मानहानि के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता भाजपा नेता राजीव बब्बर को नोटिस कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
उल्लेखनीय है कि यह मामला केजरीवाल और आतिशी द्वारा अग्रवाल समाज के वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर वोटिंग लिस्ट से काटने वाली कथित टिप्पणी से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल और आतिशी को राहत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
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सुनवाई के दौरान आतिशी और केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने दिल्ली की अदालत में दलीलें रखीं। सिंघवी ने कहा कि मानहानि का केस भाजपा के अधिकृत प्रतिनिधि राजीव बब्बर ने दायर किया है न कि खुद भाजपा ने। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति को कथित रूप से बदनाम किया गया है, वो राजीव बब्बर तो हैं ही नहीं। सिंघवी ने अदालत को शशि थरूर केस की याद दिलाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मानहानि मामले पर रोक लगा दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया।


