भारत सरकार ने पाकिस्तान निर्मित गोरी ब्यूटी और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम के उपयोग को लेकर देशभर में चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन दोनों अनधिकृत कॉस्मेटिक उत्पादों में भारी मात्रा में हैवी मेटल मिलने की पुष्टि की है। इस कारण से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
पाकिस्तान की गोरी ब्यूटी और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम में मिली भारी मात्रा में हैवी मेटल
सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने इन दोनों क्रीमों की जांच की, जिनमें मर्करी जैसे विषैले भारी धातु निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए। मर्करी किडनी और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। महाराष्ट्र के फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जुलाई में भी गोरी ब्यूटी क्रीम में मर्करी की अधिकता की बात कही थी।
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भारत में इन क्रीमों की बिक्री गैरक़ानूनी और अनधिकृत है
CDSCO ने स्पष्ट किया है कि गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम भारत में बिक्री के लिए अधिकृत नहीं हैं। इनके आयात के लिए आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी नहीं किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि इन उत्पादों के उपयोग से होने वाले नुकसान के लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
उपभोक्ताओं को गोरी ब्यूटी और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम के उपयोग से बचने की सलाह
8 सितंबर को जारी नोटिस में उपभोक्ताओं को इन क्रीमों को न खरीदने और यदि पहले से खरीदी हैं तो उनका इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी गई है। साथ ही, केवल उन्हीं कॉस्मेटिक उत्पादों का उपयोग करें, जिनके पैकेट पर लाइसेंस नंबर, निर्माता का नाम, बैच नंबर और वैध रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित हों।
पाकिस्तान से भारत तक क्रीमों की तस्करी की आशंका
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आशंका जताई है कि ये क्रीमें तस्करी के माध्यम से भारत में लाई जा रही हैं। संभव है कि ये उत्पाद तीसरे देशों जैसे UAE या नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे हों। इस संबंध में अभी तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन इस मामले में कड़ी निगरानी बढ़ाई जा रही है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान निर्मित क्रीमों की उपलब्धता
रिपोर्टों के अनुसार, गोरी ब्यूटी और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, टाटा 1mg जैसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी सूचीबद्ध पाए गए थे। कुछ लिस्टिंग में इन उत्पादों का भारत में उत्पादन बताया गया था, जबकि असल में ये पाकिस्तान के लाहौर में बनाए जाते हैं।
भारत में कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए कड़े नियामक नियम
भारत में कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण और आयात को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और कॉस्मेटिक नियम, 2020 के तहत नियंत्रित किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) गुणवत्ता मानक तय करता है। विदेशी उत्पादों के लिए केंद्र सरकार की मान्यता आवश्यक होती है, जो इन अनधिकृत क्रीमों में अनुपस्थित है।



