यूपी मदरसा कानून को रद्द पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ़ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को ग़ैर-संवैधानिक बताकर रद्द करने वाले 22 मार्च के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. इसका अर्थ ये हुआ कि फिलहाल यूपी में मदरसा अपना संचालन जारी रख सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला सही नहीं हो सकता कि मदरसा बोर्ड की स्थापना सेक्युलरिज़्म के सिद्धांत का उल्लंघन है. हाईकोर्ट के 22 मार्च के फै़सले के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मदरसा को बंद करना पड़ेगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट का ये नतीजा निकालना ग़लत था.



