0:00
0:00 left
दिल्ली के उपराज्यपाल का बढ़ी शक्तियां
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली के एलजी किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय का गठन और किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं.अगले आदेश तक दिल्ली के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत राष्ट्रपति के अधिकारों का एलजी इस्तेमाल कर सकते हैं.
केंद्र के इस फैसले से दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है. पहले ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे.दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्तियों को लेकर पहले से ही लंबा विवाद रहा है. आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करती रही है.
मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था.
शीर्ष अदालत ने कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए.लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले के बाद एक अध्यादेश जारी कर अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा फैसला लेने का हक उपराज्यपाल को वापस दे दिया था.
👉 यह भी पढ़ें:
- दिल्ली में ‘समाजवाद’…पत्रकार, नेता, वकील-सब हिरासत में!
- दिल्ली रेस क्लब पर चला बुलडोजर, केंद्र के कब्जे में 53 एकड़ जमीन
- दिल्ली में पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर डाला, ईंट-डंडों से पीटा; तीन जवान घायल
- दिल्ली में CNG भरते समय ट्रक में धमाका, 2 की मौत, 5 घायल
- IIT Delhi के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, छात्रों से कहा-कैंपस से अलग चलती है जिंदगी
- मध्यप्रदेश में बस यात्रा हुई महंगी, ट्रांसपोर्टरों ने दी थी हड़ताल की धमकी, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख सरकार ने लिया फैसला, मात्र 75 पैसे बढ़ाए



