भारत दौरे से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर का बयान: वीजा  नियमों में कोई ढील नहीं

Date:

AI Audio Companion Ready to stream
0:00
0:00 left

भारत दौरे से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर का बयान: वीजा नियमों में कोई ढील नहीं

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने अपने भारत दौरे से पहले स्पष्ट किया है कि यूके अपने वीजा नियमों में कोई ढील देने की योजना नहीं बना रहा है।

भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील हुई, पीएम मोदी बोले- यूके के प्रोडक्ट अब  सस्ते मिलेंगे - PM Narendra Modi met British PM Kier Starmer FTA Deal India  US ntc - AajTak

भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद पीएम स्टार्मर बुधवार को भारत पहुंचे, जहाँ वे 100 से अधिक उद्यमियों, सांस्कृतिक हस्तियों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन में निवेश बढ़ाना और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है।

पीएम स्टार्मर ने कहा कि भारत के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के “बहुत अधिक अवसर” मौजूद हैं। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि भारतीय कामगारों और छात्रों के लिए वीज़ा नियमों में अतिरिक्त रियायतें देने की कोई योजना नहीं है।

उन्होंने कहा,मुद्दा वीजा का नहीं है। यह बिजनेस, निवेश, रोजगार और ब्रिटेन में समृद्धि लाने से जुड़ा है।

गौरतलब है कि भारत और यूके के बीच कई वर्षों की बातचीत के बाद जुलाई 2025 में मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ब्रिटिश कारें और व्हिस्की भारत में सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी, जबकि भारतीय वस्त्र और आभूषण ब्रिटेन को कम कीमत पर निर्यात किए जा सकेंगे। इससे दोनों देशों के बीच अरबों पाउंड के व्यापारिक लाभ की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, समझौते में यह भी प्रावधान किया गया है कि ब्रिटेन में शॉर्ट टर्म वीजा पर काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को तीन साल तक सामाजिक सुरक्षा शुल्क से छूट दी जाएगी।

हालांकि, ब्रिटिश मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि इस समझौते के बावजूद इमिग्रेशन नीति में कोई व्यापक बदलाव नहीं किया गया है।

Abhilash Shukla (Editor)
Abhilash Shukla (Editor)http://www.hbtvnews.com
Abhilash Shukla is an experienced editor with over 28 years in journalism. He is known for delivering balanced, impactful, and credible news coverage.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

Recent News
Related

पंजाब में नशे का विरोध करने पर समाजसेवी परविंदर झोटा की गोली मारकर हत्या

पंजाब में नशे का विरोध करने पर समाजसेवी परविंदर झोटा की हत्या कर दी गई। मानसा जिले के मेडिकल स्टोर पर हुई यह वारदात सोशल मीडिया पर वायरल हुई।

एमपी का 234 करोड़ का लग्जरी स्टेट प्लेन जल्द होगा लॉन्च, खास वॉयस कंट्रोल केबिन सहित

मध्य प्रदेश का 234 करोड़ का लग्जरी स्टेट प्लेन जल्द लॉन्च होगा। इसमें खास वॉयस कंट्रोल केबिन और उन्नत सीटें शामिल हैं।

MP Weather Update: भोपाल-इंदौर में तेज धूप, शाम को ठंडी हवा की लहर

भोपाल-इंदौर में तेज धूप और शाम को ठंडी हवा की लहर से मौसम में बदलाव। 15-16 अक्टूबर को प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बारिश के संकेत।

इंदौर में सस्ते माल का झांसा देकर 25 लाख रुपए की ठगी, व्यापारी के भाई को दिया ब्रीफकेस

इंदौर में सस्ते माल का झांसा देकर 25 लाख रुपए की ठगी हुई। व्यापारी के भाई को ब्रीफकेस दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता आशा के 8 माह के शावक की मौत

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता आशा के 8 माह के शावक की मौत हुई है। वन विभाग मौत के कारणों की जांच कर रहा है।

इंदौर-दाहोद रेल परियोजना: धार-पीथमपुर रेलखंड पर 6 घंटे टॉली निरीक्षण

इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के धार-पीथमपुर रेलखंड पर छह घंटे तक टॉली निरीक्षण किया गया। यह CRS निरीक्षण की तैयारी का अहम हिस्सा है।

इंदौर से कोच्चि के लिए 25 अक्टूबर से नई कनेक्टिंग उड़ान शुरू

25 अक्टूबर से इंदौर-कोच्चि नई कनेक्टिंग उड़ान शुरू होने जा रही है। इंडिगो इस सेवा को गोवा और पुणे के रास्ते संचालित करेगी।

एमपी के पूर्व मंत्री डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल

डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री हैं।

डिप्टी सीएम देवड़ा के OSD दीपम रायचुरा सस्पेंड, शराब ठेके में गड़बड़ी के आरोप

डीप्टी सीएम देवड़ा के OSD दीपम रायचुरा पर शराब ठेकों में ₹1 करोड़ रिश्वत लेने और फर्जी FDR मामले में आरोप लगे हैं। जांच के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया है।

वकील की चूक से हुई थी 1093 दिन की देरी, इंदौर हाईकोर्ट ने 50 हजार की कॉस्ट माफ की

इंदौर हाईकोर्ट ने वकील की चूक की वजह से 1093 दिन की देरी को माफ किया। कोर्ट ने 50 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई और मामले को पुनः ट्रायल कोर्ट भेजा।