प्रज्ज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रज्ज्वल रेवन्ना की जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया.प्रज्ज्वल रेवन्ना रेप और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में फिलहाल जेल में है.न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की.
👉 यह भी पढ़ें:
- कर्नल सोफिया मामला: मंत्री विजय शाह को SC से झटका, अभियोजन मंजूरी में दखल से इनकार
- इमरान खान का मेडिकल चेकअप: अस्पताल से फिर अदियाला जेल भेजे गए, पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज
- नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गंभीर अपराध में शामिल लोगों को नहीं मिलेगी राहत
- Supreme Court ने कहा-शांतिपूर्ण प्रदर्शन मौलिक अधिकार, सिर्फ आंदोलन होने से लाठीचार्ज करना जायज नहीं
- मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, नाम वापसी की आखिरी तारीख आज
- इश्क करो पार्टी’ से राजनीति में एंट्री! पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडेय काटजू का बड़ा दांव, क्या बदल जाएगा राजनीतिक नैरेटिव?
रेवन्ना की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि शिकायत में धारा 376 आईपीसी बलात्कार के अपराध का उल्लेख नहीं किया गया था.
मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि प्रज्ज्वल के खिलाफ दायर की गई शिकायत धारा 376 के मुद्दे पर बात नहीं करती है.
इससे पहले 21 अक्तूबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेवन्ना की नियमित जमानत और अग्रिम जमानत की याचिकाओं को खारिज कर दिया था.



