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गाजा ; राहत सामग्री की आपूर्ति को बाधित न करे इजराइल
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने सर्वसम्मति से इसराइल को आदेश दिया है कि वह अकाल से गाजा को बचाने के लिए राहत सामग्री की आपूर्ति को बाधित न करे. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि गाजा में जरूरी बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता जारी रखने के लिए इजरायल को बिना देरी के काम करना चाहिए.

हाल ही में यह चेतावनी दी गई थी कि अगर समय रहते गाजा में मानवीय सहायता नहीं पहुंची तो वहाँ कुछ ही हफ्तों में अकाल पड़ सकता है.इसराइल पर लगातार मानवीय सहायता को बाधित करने का आरोप लग रहा है. हालांकि उसने इन आरोपों को खारिज किया है.
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